Kanya Vivah Yojana MP 2020 :मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों (Poor destitute, poor, needy families ) की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद  करने के लिए किया गया है  | इस Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2020 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित ,निर्धन ,जरुरत मंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओ /तलाकशुदा महिलाओ की शादी (Marriage of daughters / widowed women / divorced women )  के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता(Financial assistance of Rs 51 thousand ) प्रदान करेगी | इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओ पर ही मध्य प्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी |

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक(Daughter should be 18 years of age or more at the time of marriage ) होनी चाहिए तथा जिस लड़के से  लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की  आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी (Boy must be 21 years of age or older )  चाहिए | तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते है | Kanya Vivah Yojana MP 2020 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल (Samagra Portal ) पर  रेजिस्टर होना चाहिए | इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा |

MP Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नई अपडेट


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों को शादी के लिए 51 हज़ार रूपये की धनराशि प्रदान कर रही थी जिसमे अब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बदलाव करने का फैसला ले लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने लड़कियों को 51 हज़ार रूपये की धनराशि देने से मना कर दिया है इस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने कन्याओ को 28 हज़ार रूपये देने का फैसला लिया है।

Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2020

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है | इस Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2020 के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी | इसलिए आवेदक का बन अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | इस योजना का लाभ आदिवासी अचलो में प्रचलित विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी दिया जायेगा |

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि बहुत से ऐसी लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते तथा गरीब होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते इस समस्या पर ध्यान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों और विधवा महिलाओ की शादी के लिए 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना | जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते है |

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

MP Kanya Vivah Scheme 2020 Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
शुरू की गयीवर्ष 2016
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमज़ोर
सहायता धनराशि51000 रूपये
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://vivah.samagra.gov.in/Schemes.html

सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि

  • नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना के लिए 43000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
  • इस योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए 5000 रूपये खर्च किया जायेगा |
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
  • इस तरह कुल 51 ,000 रूपये की धनराशि मध्य प्रदेश  सरकार द्वारा प्रदान की जायेगे |

बिहार कन्या विवाह योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है । ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है ।
  • BPL परिवार की बेटी की शादी में सरकार 5,000 रुपये की एकमुश्त रकम देती है। यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है ।
  • Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2020 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित ,निर्धन ,जरुरत मंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओ /तलाकशुदा महिलाओ की शादी के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।
  • MP Kanya Vivah Scheme के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

MP Kanya Vivah Scheme 2020 की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
  • ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
  • Kanya Vivah Yojana MP के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए |
  • लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो |

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल

मध्य प्रदेश कन्या शादी योजना 2020 के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • समग्र कोड
  • गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
  • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबिएल नंबर

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की Official Website पर जाना होगा | ओफ्फिसिअल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके आमने होम पेज खुल जायेगा
  • इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |इसके बाद इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,आयु आदि भरनी होगी |
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा | लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

 Kanya Vivah Yojana MP Offline Apply

यदि आप MP Kanya Vivah Scheme 2020 के तहतऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा | एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा | इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा |

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