अन्त्योदय अन्न योजना-

आइए जानते हैं क्या है पीएम अन्त्योदय अन्न योजना


अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) केंद्र सरकार द्वारा 25  दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा।

लाभार्थी के परिवार को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा। अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को “अन्त्योदय राशन कार्ड” मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएंगा।

अन्त्योदय अन्न योजना के क्या क्या लाभ:
 लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएंगा।
लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा।

अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ पाने की पात्रता: Antyodaya Anna Yojana (AAY), अंत्योदय अन्न योजना,Apply,eligibility
लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए।

अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:


लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पाहिले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र। आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है। आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने  के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र।

अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:


ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा। ग्राम सभा यह तय करेगी कि उस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है। इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है।

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