सतना। उप संचालक उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश ने बताया कि स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की ऑनलाईन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनायें 12 विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं एवं वर्तमान में सभी विभागों ने अपनी अलग-अलग ऑनलाईनध्ऑफलाईन प्रक्रिया अपनाई हुई है। वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से स्वरोजगार योजनाओं का मूल बजट एमएसएमई विभाग को आवंटित किया जा रहा है। कार्य की सुविधा एवं बजट की मॉनीटरिंग की दृष्टि से लिये गये निर्णय अनुसार एमएसएमई विभाग द्वारा किसी भी विभाग को मुख्यमंत्री युवा उद्यमीध्स्वरोजगार योजना में पृथक आवंटन नहीं दिया जायेगा तथा सभी विभागों के लिये आवेदन लेने की एक रुप ऑनलाईन प्रक्रिया होगी। जिसमें सभी बैंक शाखायें सेन्ट्रलाईज्ड पूल अकाउन्ट के माध्यम से हितग्राहियों की मार्जिनमनी एवं ब्याज अनुदान प्राप्त करेंगी।
जानकारी में बताया गया कि सभी विभागों द्वारा अपने लक्ष्यों के अनुरुप केवल एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन लिये जायेंगे। जिससे आवेदक की आर्हता संबंधी जानकारी सिस्टम एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं चेक होगी। आवेदन जिला अधिकारियों को ऑनलाईन प्राप्त होने पर वह परीक्षण कर प्रकरण को सीधे बैंक शाखा को ऑनलाईन अनुशंसित करेगा, जिला टीएफसी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक शाखा द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लिया जाकर उसका निराकरण किया जायेगा। बैंक शाखा द्वारा प्रकरण स्वीकृत किये जाने की स्थिति में हितग्राही के मार्जिनमनी अनुदान का क्लेम भोपाल स्थित नोडल बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स शाखा में संधारित पूल खाते से एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा। स्वरोजगार योजनाओं में 7 वर्ष तक का ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमएसई फीस दिये जाने का प्रावधान है। गतवर्षों के स्वीकृतध्वितरित प्रकरणों में बैंक शाखाओं द्वारा ब्याजध्सीजीटीएमएसई अनुदान क्लेम संबंधित नोडल बैंक से केवल ऑनलाईन ही क्लेम किये जा सकेंगे। जिसके लिये एमपीऑनलाईन द्वारा पोर्टल पर बैंक शाखाओं के लॉगिन में बैकलॉग एन्ट्री फॉर्म दिया जायेगा। इस संबंध में एमपी ऑनलाईन द्वारा पोर्टल में संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही समस्त प्रक्रिया भी एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर एमएसएमई सेक्शन पर भी उपलब्ध होगी।